बिल में जुड़ रहा LPG चार्ज, जानिए कैसे करें कार्रवाई

ग्राहकों को राहत देने के लिए Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब वे ग्राहकों के बिल में अपने आप LPG चार्ज, गैस सरचार्ज या किसी भी नाम से अतिरिक्त शुल्क नहीं जोड़ सकेंगे। यह कदम उन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिनमें लोगों ने बताया कि खाने के बिल में बिना जानकारी दिए ऐसे चार्ज जोड़ दिए जाते थे।

अब बिल में क्या बदला?

नए नियमों के मुताबिक, रेस्टोरेंट्स को मेन्यू में दिखाई गई कीमत में ही खाने की पूरी लागत शामिल करनी होगी। इसके ऊपर सिर्फ टैक्स (जैसे GST) ही अलग से जोड़ा जा सकता है।
यानी अब LPG चार्ज, फ्यूल चार्ज या किसी भी नाम से अलग से पैसे वसूलना गलत माना जाएगा। अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट ऐसा करता है, तो यह नियमों का उल्लंघन होगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

CCPA के अनुसार, कई रेस्टोरेंट्स नियमों से बचने के लिए अलग-अलग नामों से अतिरिक्त फीस जोड़ रहे थे। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही थीं।
Consumer Protection Act 2019 के तहत इस तरह की प्रैक्टिस को अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाता है, क्योंकि इससे पारदर्शिता खत्म होती है और ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

अगर बिल में ऐसा चार्ज दिखे तो क्या करें?

अगर आपको होटल या रेस्टोरेंट के बिल में LPG या कोई अन्य अतिरिक्त चार्ज दिखता है, तो सबसे पहले वहीं पर उसे हटाने के लिए कहें। कई बार शिकायत करने पर तुरंत बिल ठीक कर दिया जाता है।

अगर फिर भी समस्या बनी रहती है, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी शिकायत करने का विकल्प मौजूद है। आप e-Jagriti Portal पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

इस नए नियम का मकसद ग्राहकों को पारदर्शी बिलिंग देना और अनावश्यक वसूली पर रोक लगाना है। आने वाले समय में नियमों का पालन न करने वाले रेस्टोरेंट्स पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।

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