उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक Kuldeep Singh Sengar को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी सजा और मामले से जुड़ी राहत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर चर्चित उन्नाव रेप केस सुर्खियों में आ गया है। यह मामला कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा था और इसे देश के सबसे हाई-प्रोफाइल criminal cases में गिना जाता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि के बाद मामले में हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त आधार नहीं दिखता। हालांकि अदालत ने मामले से जुड़े कुछ कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई की बात कही है।

Kuldeep Singh Sengar फिलहाल उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। उन्हें 2017 के उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराया गया था। बाद में मामले की जांच Central Bureau of Investigation को सौंप दी गई थी।

यह मामला उस समय राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया था जब पीड़िता ने तत्कालीन विधायक पर रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद पीड़िता और उसके परिवार से जुड़े कई घटनाक्रम सामने आए थे, जिनमें सड़क हादसा और सुरक्षा को लेकर सवाल भी शामिल थे।

मामले में दिल्ली की अदालत ने दिसंबर 2019 में सजा सुनाई थी। अदालत ने Sengar को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा और जुर्माना लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में Sengar की ओर से राहत की मांग की गई थी। हालांकि अदालत ने फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

उन्नाव केस को लेकर लंबे समय तक राजनीतिक विवाद भी देखने को मिला था। विपक्षी दलों ने उस समय कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख के बाद यह साफ माना जा रहा है कि मामले में Sengar को निकट भविष्य में राहत मिलती नहीं दिख रही है।

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